पुलिस ने आरोपी सीकरी निवासी दिलशाद, गुल सन्नवर, नौशाद पुत्र इशरत, शामली के कांजरहेड़ी निवासी संदीप, पूजा, भनेड़ा जट निवासी राहुल उर्फ कपिल उर्फ फौजी, दौलतपुर निवासी बिजेंद्र उर्फ गौरी, चुड़ियाला निवासी आमिर और जमशेद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-एक में हुई। अदालत ने दोषी दिलशाद, संदीप, पूजा, बिजेंद्र उर्फ गौरी, राहुल उर्फ कपिल, आमिर, जमशेद को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में गुल सन्नवर व नौशाद दोषमुक्त करार दिए गए। इसके अलावा अदालत ने दोषी दिलशाद, संदीप, बिजेंद्र, राहुल और आमिर को आयुध अधिनियम की धारा 25 का दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड और पांच साल की सजा मुकर्रर की है। वारदात के आरोपी गुल सन्नवर की फिरोजाबाद, जमशेद व दिलशाद की मुजफ्फरनगर और नौशाद की मेरठ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।