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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

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- 09 साल पहले अंजाम दी गई थी वारदात जानसठ थाना क्षेत्र में
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- मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण बन गया था तनाव
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 26 मई 2013 को किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था। पीड़ित पक्ष ने आरोपी आरोपी हैदर अली के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने हैदर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामले को लेकर बन गया था तनाव
दुष्कर्म का मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण तनाव बन गया था। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था। बाद में पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था।
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