मीरापुर/भोपा। मीरापुर थाना प्रांगण में क्षेत्र के धर्मगुरुओं की बैठक में थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में मीनारों व ऊंची जगहों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा। धर्मस्थलों के अंदर सिर्फ एक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा और उनकी ध्वनि सीमित रहेगी। धर्मस्थलों में प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। शादी, पार्टी व शोभायात्राओं में डीजे व बैंडबाजे भी बिना अनुमति के नहीं बज सकेंगे। उन्होंने धर्मस्थलों पर लगे अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतरवाने के निर्देश दिए। इस दौरान मीरापुर, कुतुबपुर, मुझेड़ा, कैथोड़ा, सम्भलहेड़ा, भूम्मा आदि ग्रामों के धर्मगुरु उपस्थित रहे।
भोपा थाना प्रांगण में थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार सैनी ने थाना क्षेत्र के धर्मगुरुओं के साथ बैठक में आग्रह किया कि धर्मस्थल के ऊपर कोई भी लाउडस्पीकर नहीं लगाएगा और अगर कहीं धर्मस्थल के परिसर में लाउडस्पीकर में लगा हो तो उसकी आवाज मानक के अनुरूप रहे। उन्होंने कहा कि आजकल कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में रात में अपने प्रतिष्ठानों के सामने लाइट जलाकर रखें और सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदार आदि की व्यवस्था भी करें। पुलिस भी रात में गश्त करती रहती है। आगामी नगर पंचायत चुनाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया। इस मौके पर क्राइम इंस्पेक्टर रामवीर सिंह, एसएसआई सत्यनारायण दहिया भी मौजूद रहे।