गौड़ीय मठ का प्रकरण में अब 28 अगस्त को तय होंगे आरोप
मुजफ्फरनगर। गौड़ीय मठ में बच्चों का यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में अब 28 अगस्त को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने की तारीख लगी है।
मिजोरम के मामित जिले के छह और त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा जिले के चार बच्चों के साथ गौड़ीय मठ में यौन शोषण होने के मामले में भोपा पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस केस में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोरोना महामारी आड़े आ रही थी। हाईकोर्ट ने महामारी के चलते गवाहों को कोर्ट नहीं बुलाने के आदेश जारी किए हुए हैं। साथ ही यह आदेश भी जारी किया हुआ है कि जो मामले संवेदनशील है, उन्हें लेकर जिला जज अलग से निर्णय ले सकते हैं और ट्रायल की अनुमति दे सकते हैं। गौड़ीय मठ का मामला बच्चों से जुड़ा होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है। इसी के चलते विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी के पत्र के बाद जिला जज राजीव शर्मा ने इस मामले में ट्रायल की विशेष अनुमति दी है। इसमें स्पीडी ट्रायल के अलग से आदेश हुए हैं। आरोपी मठ संचालक भक्ति भूषण गोविंद और उसका शिष्य जेल में बंद है। एडीजीसी दिनेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने के लिए सोमवार की तारीख लगी थी, लेकिन एक एडीजीसी के कोरोना संक्रमित आने के बाद न्यायालय में अवकाश घोषित कर दिया गया था, इसके चलते इस मामले में अब चार्ज फ्रेम के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है।