- साल 2017 में थाना सिविल लाइन में दर्ज कराया गया था मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। पूर्व विधायक उमेश मलिक पर विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है। चार जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।
भाजपा ने बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक को प्रत्याशी घोषित किया था। 21 जनवरी 2017 को भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए महावीर चौक से प्रकाश चौक होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को किसी तरह रोका। प्रत्याशी नामांकन के बाद दोबारा समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में लौट गए। तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी नीरज सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को प्रकरण में अदालती बहस पूरी हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि अदालत ने फैसले के लिए चार जुलाई की तिथि तय की है।
अदालत में पेश हुए राजपाल बालियान
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में फुगाना थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में रालोद विधायक राजपाल बालियान अदालत में पेश हुए। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ब्यूरो