अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड में मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई स्थगित हुई। अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।
कवाल कांड में 27 अगस्त 2013 को ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के अलावा शाहनवाज की मौत के बाद मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था। शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह कर रहे हैं। मंगलवार को बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने सुनवाई स्थगित कराने के लिए अर्जी दाखिल की। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई छह अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत में मृतक शाहनवाज के पिता वादी सलीम और आरोपी रविंद्र भी कोर्ट में पेश हुए।
ये था मामला
एसआईटी ने ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के हत्या के मामले में जांच के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 2018 को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। शाहनवाज की मौत के मामले में छह आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट को सलीम ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया था। पीड़ित ने 30 मई 2018 को वाद दायर किया था, जिसमें रविंद्र सिंह, प्रह्लाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र आरोपी बनाए गए हैं।