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Muzaffarnagar News: अपडेट ... रतनपुरी - फुलत के संघर्ष में घायल हुए हरिमोहन की मौत

Wed, 13 Mar 2024 02:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
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- प्रेम विवाह के विरोध में हुए खूनी संघर्ष में तीन युवकों की हुई थी मौत
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- घायल हरिमोहन का मेरठ के अस्पताल में चल रहा था उपचार
संवाद न्यूज एजेंसी
रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। थाना क्षेत्र के फुलत गांव में झूठी आन की खातिर अनुसूचित जाति के दो पक्षों में संघर्ष के मामले में घायल हरिमोहन की मेरठ में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के दोनों बेटों की पहले ही मौत हो गई थी। संघर्ष में कुल चार मौत हो गई है।
फुलत गांव निवासी अनुसूचित जाति के अंकित (26) पुत्र राजू ने करीब दस माह पहले पड़ोसी हरिमोहन की बेटी करुणा के साथ प्रेम-प्रसंग के बाद कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद दोनों मेरठ में रह रहे थे। 27 फरवरी की शाम अंकित गांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। इसकी जानकारी हरिमोहन पक्ष को मिल गई। सठेड़ी मार्ग पर अंकित की हरिमोहन और उसके बेटे राहुल व रोहित ने घेरकर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी।
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हमले की जानकारी दूसरे पक्ष को लगी तो वह भी मौके पर पहुंचे और तीनों पिता-पुत्र पर पिस्टल से गोली चला दी थी। रोहित की अस्पताल में मौत हो गई थी। जबकि 28 फरवरी को राहुल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घायल हरिमोहन का मेरठ में उपचार रहा था। मंगलवार को उसकी भी मौत हो गई। थाना प्रभारी अक्षय शर्मा ने बताया कि घायल हरिमोहन को पेट में गोली लगी थी। जिसका मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा था। सोमवार रात घायल हरिमोहन की अस्पताल में मौत हो गई।

अंकित पक्ष ने यह दर्ज कराया था मुकदमा
मृतक अंकित के पिता राजू की ओर से दूसरे पक्ष के हरिमोहन, उसकी पत्नी मीना, बेटे राहुल, रोहित व सचिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों में हरिमोहन, रोहित और राहुल की मौत हो गई है। हरिमोहन की पत्नी मीना व बेटा सचिन जिला कारागार में बंद है। दूसरे पक्ष के गोवर्धन की ओर से राजू, उसके बेटे अंकित, बबलू, जोशी व मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अंकित की मौत हो चुकी है। पुलिस ने अन्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली अनुमति
अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि फुलत के हरिमोहन की मौत हो गई है। जिला कारागार में बंद उसकी पत्नी मीना और पुत्र सचिन को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार घंटे की मंजूरी मिली है। दोनों को हरिमोहन के अंतिम संस्कार के बाद दोबारा जेल भेजा जाएगा। यह अनुमति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने दी।
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