मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दो वर्ष पूर्व तत्कालीन रामराज थाना प्रभारी अक्षय शर्मा ने वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि आमिर उर्फ लाल पुत्र यासीन निवासी मोहदिनपुर थाना खतौली ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भौतिक लाभ के लिए एक गैंग बनाया हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-5 विशेष गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई।