फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैंगेस्टर में लूट के अभियुक्त को 10 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। लूट के मामले में गैंगलीडर को 10 साल बाद सजा सुनाई गई। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने सजा सुनाई।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा और संदीप सिंह ने बताया कि साल 2012में चरथावल क्षेत्र के न्याूम निवासी बिजेन्दर कुमार पंजाब नेशनल बैंक चरथावल से दो लाख रुपये निकाल कर मोटरसाइकिल से अपने भाई सुधीर के साथ लौट रहे थे। दधेडू गाँव के पास पहुँचे तो पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने टक्कर मार कर इन्हें गिरा दिया और तमंचा दिखाते हुए रुपये से भरा थैला लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने धनसैनी निवासी नौशाद, सांझक निवासी आस मोहम्मद, बागपत निवासी आबिद को गिरफ्तार कर खुलासा किया था। गैंगेस्टर एक्ट में भी चालान किया गया। गैंग लीडर नौशाद के विरुद्ध सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने आरोपी को 10साल का कठोर कारावास और 10हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा, वर्तमान में नौशाद गोंडा जेल में बंद है। पुलिस सुनवाई के लिए अदालत लेकर पहुंची थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें