मुजफ्फरनगर। रतनपुरी क्षेत्र के 26 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमें के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया। रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव में सात नवंबर 1997 को अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी की गई। विरोध करने पर हमला कर परिवार को घायल कर दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष जानसठ ओमप्रकाश सोलंकी ने अभियुक्त हासिम व सलीम के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था। गैंगस्टर कोर्ट में यह वाद विचाराधीन था। न्यायाधीश शाकिर हसन ने दोषी हासिम व सलीम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। संवाद