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Muzaffarnagar News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को पांच साल की सजा

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मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में किशोर की हत्या के मामले में गैंगेस्टर में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई। गैंगेस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
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आठ साल पहले मुकुंदपुर निवासी वादी अरुण ने थाने तहरीर देकर बताया था कि उसके भतीजे कुलवंश की अज्ञात लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकंदपुर निवासी रामवीर पुत्र ओम सिंह और खानपुर निवासी मोनी उर्फ मोनित पुत्र ज्योति प्रसाद को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। पुलिस ने दोनों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। दोनों अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पहले ही हो चुकी है। मोनित की जेल में बीमारी के कारण मौत हो गई थी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में रामवीर को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
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