हत्या के मामले में पांच आरोपियों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट
मुजफ्फरनगर। जानसठ कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में पांच आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है।
कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया, कि जानसठ क्षेत्र के गांव अहरोड़ा निवासी अंकुर, नीशू उर्फ अजीत पुत्र विजयपाल, विजयपाल पुत्र जबर सिंह व गोविंदा पत्र अजयपाल तथा सौरभ पुत्र धारा सिंह निवासी ढ़ासरी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया, कि नीशू इस गिरोह का लीडर है। नीशू ने अपने सभी चारों आरोपियों के साथ मिलकर 15 जुलाई 2021 को अहरोडा निवासी मांगेराम पुत्र बुद्घ सिंह की गोली मार कर हत्या कर शव को साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से जला दिया था। इन आरोपियों के खिलाफ आम जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं है। इसी के चलते सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्घ किया गया है। आरोपियों के खिलाफ दो अक्टूबर 2021 को चार्ज शीट लगाई गई थी। इस गिरोह को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्घ करने के लिए जानसठ कोतवाली पुलिस ने अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई अम्ल में लाने के आदेश दिए गए थे। जानसठ पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी जिला कारागार में बंद है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है।