मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थानाभवन के मारुखेड़ी गांव के गौतम सिंह हत्याकांड में चार अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में गढ़ीपुख्ता के बुंटा गांव निवासी हसरत, इस्माईल, इरफान उर्फ हीरो और खलील को दोषमुक्त किया है। यह मामला 21 जनवरी 2014 को थानाभवन थाने में दर्ज कराया गया था। किसान गौतम खेत में पानी चलाने गए थे, अगले दिन उनकी लाश पड़ी मिली। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। न्यायालय ने पाया कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। पुलिस हिरासत में दिए गए अभियुक्त अंकित के बयान को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया। अंकित ने अपने साथियों के नाम बताए थे लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी।वादी विजयपाल सिंह और मृतक के भतीजे अमरनाथ ने अपने 161 सीआरपीसी के बयानों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें आज तक नहीं पता कि हत्या किसने की। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त डंडे और चोरी की गई मोटर की बरामदगी न होना भी अभियोजन पक्ष के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। ब्यूरो