मुजफ्फरनगर। भोपा क्षेत्र के रुड़कली गांव में 14 साल पहले अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई के मामले में अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि 29 अगस्त 2008 को रुड़कली में वादी अमित के ऊपर ट्रांसफार्मर रखने की रंजिश में गांव के ही आरेापी नईमुद्दीन, डॉ. उस्मान, कमर, इरफान, सैदा ने हमला बोल दिया था। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियुक्तों को अदालत ने तीन-तीन साल की कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो