- एडीएम प्रशासन के न्यायालय ने किया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के 14 वादों में एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह के न्यायालय ने चार लाख 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिलावटखोरों पर यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है।
जिले में खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थाें के नमूने संग्रहीत कर जांच को भेजे थे। अमानक मिलने पर इन मामलों को लेकर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। ऐसे ही 14 मामलों में न्यायालय में अर्थदंड की सजा सुनाई है। नवंबर में एडीएम प्रशासन ने 14 वादों को निस्तारित किया गया। मिलावटखोरों पर चार लाख 35 हजार का अर्थदंड किया गया। इनमें भैंसरहेड़ी के सलमान से पकड़े गए मावा पर 35 हजार का अर्थदंड किया गया।
संधावली के मदन के यहां मिश्रित दूध मिलने पर उसे 15 हजार से दंडित किया गया। बरवाला के सावेज मलिक के यहां मिश्रित दूध पर उसे 25 हजार से दंडित किया गया। तेवड़ा के हनीफ के यहां अमानक लड्डू मिलने पर उस पर 40 हजार का दंड किया गया। खेड़ी फिरोजाबाद के जावेद के यहां मिश्रित दूध पर 30 हजार का जुर्माना किया गया। जावेद के यहां पकड़ी गई क्रीम पर 35 हजार का जुर्माना हुआ। मुस्तफाबाद के दीपक के गाय के दूध में मिलावट पर 25 हजार का जुर्माना हुआ।
जानसठ के नईम के यहां मिलावटी खोया मिलने पर 35 हजार का जुर्माना किया गया। खतौली के रईसुदीन के यहां अमानक पतीसा मिलने पर 30 हजार का जुर्माना हुआ। अन्य अपमिश्रित मिठाई मिलने पर 50 हजार का जुर्माना किया गया। रतनपुरी के जोनी के यहां मिलावटी मावा मिलने पर 30 हजार का जुर्माना किया गया। हुसैनपुर बोपाड़ा के हरेंद्र के यहां बूंदी लड्डू अमानक पाए जाने पर 30 हजार का जुर्माना किया गया। तेवड़ा के शेरखान के यहां क्रीम अमानक मिलने पर 30 हजार का जुर्माना हुआ। सरवट में मोनू मचल का मौसमी जूस अमानक मिलने पर 25 हजार का जुर्माना हुआ।