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कोर्ट से युधिष्ठिर का गैर जमानती वारंट      

Tue, 28 Feb 2017 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
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अंकित विहार के चर्चित महिमा आत्महत्या कांड में नामजद मुख्य आरोपी युधिष्ठिर पहलवान की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनबीडब्ल्यू मिलने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने उसकी तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी, मगर आरोपी हाथ नहीं लग सका।    
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नईमंडी कोतवाली क्षेत्र के अंकित विहार निवासी महिमा विश्वकर्मा ने दबंगों द्वारा उसके भाई और पिता को बंधक बनाने और परिजनों का मानसिक उत्पीड़न करने पर 16 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले के तूल पकड़ने पर एक सप्ताह पहले मृतका की मां संजू देवी की ओर से नईमंडी कोतवाली पर पचेंडा कलां निवासी मुख्य आरोपी युधिष्ठिर पहलवान आदि के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

एसएसपी ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है, तभी से पुलिस और क्राइम ब्रांच मुख्य आरोपी की तलाश में लगी है। रविवार को उसके पचेंडा कलां गांव में स्थित मकान पर दबिश भी डाली थी। सोमवार को विवेचक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विपिन कुमार की ओर से एसीजेएम प्रथम अरुण कुमार की कोर्ट में युधिष्ठिर पहलवान की गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
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अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए युधिष्ठिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। सोमवार शाम को भी नईमंडी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने मुख्य आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी। उधर, पुलिस की दबिश के चलते मुख्य आरोपी के परिचित और रिश्तेदार भी भूमिगत हो गए हैं। दूसरी ओर पुलिस बाकी आरोपियों के बारे में अभी जांच-पड़ताल कर रही है। इसलिए उनके खिलाफ अभी एनबीडब्ल्यू नहीं लिया गया।      
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