मुजफ्फरनगर। अदालत नेराष्ट्रद्रोह के जुर्म में युवक को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने छह हजार रुपये अर्थदंड भी अभियुक्त पर लगाया है।
थानाभवन कस्बे केशिवम गोयल ने 23 अगस्त 2014 को राष्ट्रद्रोह में आरोपी युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थानाभवन के चौक बाजार में युवक नदीम ने राष्ट्रविरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। विरोध जताने पर आरोपी युवक ने उस पर छुरी से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर एकत्र भीड़ ने नदीम को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय दिनेश चंद गुप्ता की अदालत में हुई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल और वादी के वकील अग्रिश राणा ने कोर्ट में तीन गवाह और सबूत पेश किए।
मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए माफी की अपील की थी। न्यायाधीश ने नदीम को राष्ट्रद्रोह की विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष का कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अभियुक्त की जेल में व्यतीत की गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त वारदात के बाद से ही जेल में है उसकी जमानत नहीं हो पाई थी।