पुलिस ने बलवा के आरोपी गौरा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इस दौरान कोतवाली में फरियादियों के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एक तमंचा बरामद किया है।
मोहल्ला सराफान और देवीदास में पांच मई की रात को मामूली बात को लेकर दोनों संप्रदायों के लोगों के बीच पथराव, फायरिंग हो गई थी। जिसमें एक दरोगा समेत दो सिपाही घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों संप्रदायों के कई लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले में चार आरोपी जेल चले गए थे।
मोहल्ला सराफान के रहने वाले जेल में बंद आरोपी चांद पर प्रशासन ने रासुका लगाकर कार्रवाई की थी। वहीं, मोहल्ला देवीदास निवासी नामजद बलवा के आरोपी गौरा पुत्र ओमप्रकाश ने चार दिन पूर्व कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
पुलिस ने रविवार को कोर्ट के आदेश पर आरोपी गौरा को छह घंटे के रिमांड पर लिया। सीओ शिवराज सिंह और इंस्पेक्टर पंकज त्यागी ने पूछताछ की। इस दौरान फरियादियों तक के अंदर आने पर प्रतिबंध लगाते हुए संतरी को बाहर गेट पर तैनात कर दिया गया। वहीं, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने अब आरोपी गौरा पर रासुका लगाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।