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कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई  

Thu, 08 Sep 2016 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
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कोर्ट लोगो
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शामली के जमालपुर में आठ साल पहले हुई प्रेम की हत्या के मुकदमे में बृहस्पतिवार को कोर्ट का फैसला आया। एडीजे-8 तृप्ता चौधरी की कोर्ट ने एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली के थाना आदर्श मंडी के गांव जमालपुर निवासी प्रेम की 27 मई 2008 की सुबह घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी बाला देवी ने गांव लालूखेड़ी निवासी अनिल पुत्र राजपाल और अंकुर पुत्र पप्पू के खिलाफ हत्या का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया था कि प्रेम के कुछ रुपये आरोपियों पर उधार थे, जिनका तकादा करने पर दोनों आरोपी उनके घर पर आए थे।   रात में मकान पर ही सोए थे तथा आरोपी सुबह करीब सवा चार बजे प्रेम की गोली मार कर हत्या कर फरार हो गए थे। आदर्श मंडी पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेजा था तथा अनिल के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया था। यह मुकदमा एडीजे-8 तृप्ता चौधरी की कोर्ट में चला।
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एडीजीसी फिरोज अली ने कोर्ट में सात गवाह और सुबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अनिल को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अंकुर के नाबालिग होने के कारण उसका वाद किशोर न्यायालय में भेज दिया गया था।

आठ साल से जेल में है अनिल
मुजफ्फरनगर। उम्र कैद की सजा पाने वाला अनिल बीते आठ साल से जेल में बंद है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। पुलिस ने उसे घटना के तीन दिन बाद 29 मई 2008 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तभी से वह जेल में बंद है।
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