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मां-बेटों को पांच साल की सजा

Sat, 21 Jan 2017 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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court shimla
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मुजफ्फरनगर। एडीजे-6 की अदालत ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे में महिला और उसके तीन बेटों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 9-9 हजार रुपया का जुर्माना भी किया है।       
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थाना मंसूरपुर पर गांव मंसूरपुर निवासी भंवर सिंह ने नौ फरवरी 2009 को हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसके खेत की मेढ़ पर पड़ोसी निकुंज, नवीन, साईगर पुत्रगण सहेन्द्र व उनकी मां मांगी पेड़ लगा रहे थे। विरोध किया तो उक्त आरोपियों ने उसके पुत्र देवेन्द्र , गीता व सुखबीरी पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 अम्बर रावत की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शलभ गुप्ता व कय्यूम अली ने कोर्ट में 7 गवाह और सबूत पेश किए।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए हमलावर निकुंज, नवीन, साईगर और उनकी मां मांगी को हमले का दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 9-9 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है।      
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पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया

पुरकाजी। पुलिस ने भोजाहेड़ी में छापा मारकर लक्ष्मण पुत्र सरजीत सिंह को 110 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया था। चेकिंग में मोहल्ला जाटान निवासी मुस्तकीम ,  खेड़ा दरवाजा निवासी असलम को एक एक देशी तमंचे  के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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