छह वर्ष की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुल्जिम बीते दो साल से जेल में बंद है। पोक्सो की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहपुर थाने पर पीड़ित बच्ची के पिता की ओर से 27 दिसंबर 2015 को उक्त मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताया था कि घटना के दिन आरोपी अनीस उर्फ अनिल पुत्र मेहरदीन ने उसकी छह वर्ष की बेटी को बहला-फुसला कर जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया।
मासूम को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाहपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका अपहरण और पोक्सो के तहत चालान कर जेल भेजा था, तभी से मुल्जिम जेल में बंद है। हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत निरस्त हो गई थी। यह मुकदमा एडीजे-8 वीरेंद्र कुमार पांडे की विशेष पोक्सो अदालत में सुना गया।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो, पुष्पेंद्र मलिक ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अनीस उर्फ अनिल को मासूम के साथ रेप करने का दोषी करार देते हुए उसे धारा 363 के तहत सात वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना तथा 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विवाहिता से किया दुष्कर्म की कोशिश
भोपा। क्षेत्र के एक कस्बे के दो भाइयों पर महिला से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। महिला ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एक कस्बा निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह तीन दिन पूर्व कस्बे में ही अपने नाती के यहां जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कस्बे के ही दो भाइयों ने उसे अपने घर में खींच लिया और उससे अश्लील हरकत करते उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर कुछ लोगों के आ जाने पर आरोपी पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
आरोप है कि पीड़िता घर पहुंचने के बाद अपने पति को इस बाबत बता रही थी, तभी दोनों आरोपी अपने पिता के साथ उसके घर पहुंचे और उसके पति के साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने पीड़िता के भी कपड़े फाड़ डाले। भोपा पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीर ले ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।