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पति और देवर को कारावास, जुर्माना की सजा 

Fri, 02 Feb 2018 12:57 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/मुजफ्फरनगर
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फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 ने विवाहिता से कुकर्म और रेप करने के मामले में पीड़िता के पति और देवर को सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के थाना झिंझाना पर एक गांव की पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ कुकर्म और देवर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था।
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बताया था कि वह बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसकी शादी झिंझाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुई थी। ससुराल वाले दहेज को लेकर उत्पीड़न करते थे। मांग पूरी न होने पर पति ने कुकर्म और देवर ने बलात्कार किया।

पीड़िता की ओर से 1 जून 2015 को पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे ओमवीर सिंह की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में हुई। एडीजीसी सीताराम आर्य ने कोर्ट में गवाह पेश कर अपनी दलील दी।
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न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पति देवेंद्र को धारा 377 के तहत पांच वर्ष के कारावास तथा देवर दीपक को धारा 376 के तहत सात वर्ष के कारावास के अलावा 19-19 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। 

भाकियू अध्यक्ष कोर्ट में हुए पेश 
मुजफ्फरनगर। किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड के आरोपी भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुए। वकीलों के नोवर्क के कारण कोर्ट ने सुनवाई को 9 फरवरी तक स्थगित कर दिया। 
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