चार हत्यारों की सात वर्ष का कारावास
मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने लालूखेड़ी गांव में तीन वर्ष पहले जमीन विवाद में महिला की पीट-पीट कर हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया।
तितावी थाने पर लालूखेड़ी निवासी दीपक पुत्र लाला ने 30 जुलाई 2015 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि पड़ोसी उनके मकान की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका वो विरोध करते हैं। इसी को लेकर पड़ोसी पक्ष से विवाद चल रहा है। घटना के दिन अपराह्न तीन बजे उसकी मां जगवती घर में अकेली थी, तभी मिंटू और राजीव पुत्रगण गंगू, अजीत और प्रदीप पुत्रगण श्रीचंद ने घर में घुस आए तथा उसकी मां पर लाठी डंडों से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। वह अपनी मां को उपचार के लिए शामली अस्पताल ले जाकर रहा था। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे रामसुध की कोर्ट संख्या- 4 में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने अदालत में चार गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मिंटू, राजीव, अजीत तथा प्रदीप को जगवती का सदोष मानव वध करने का दोषी करार देते घारा 304 /34 के तहत सात-सात वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। करीब एक साल से उक्त चारों जमानत पर बाहर चल रहे थे। बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने चारों को जेल भेज दिया।