जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 47 लाख रुपये धोखाधड़ी से ठग लिए गए। आरोपियों के खिलाफ नईमंडी कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। तितावी क्षेत्र के ग्राम बघरा निवासी रियासत पुत्र मकसूद ने नई मंडी कोतवाली में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसने 11 अप्रैल 2013 को साबिर अली निवासी शेरनगर से उसकी बाईपास स्थित भूमिधरी जमीन 30 लाख रुपये बीघा के हिसाब से खरीदी थी तथा 30 लाख 65 हजार रुपये बतौर बयाना साबिर अली को नकद दिए।
रुपये लेने के बाद साबिर ने एक रसीद बाबत रुपया प्राप्ति व सौदा तहरीर नोटरी के समक्ष तसदीक कराकर रियासत को दे दी। आरोप है कि उक्त सौदे के संबंध में 10 अप्रैल 2015 तक बैनामा कराने की मोहलत तय हुई थी। आरोप है कि 24 सितम्बर 2015 को साबिर अली ने रियासत से इस सौदे के संबंध में आठ लाख रुपये अपने भाई जमीर हसन को दिलाए तथा उसकी भी रसीद कराकर रियासत को दी। इसके बाद 17 फरवरी 2014 को 9 लाख रुपये अपने बड़े भाई अय्यूब को दिलाए, उसकी भी रसीद रियासत को दी। आरोपियों ने रियासत से कुल 47 लाख 65 हजार रुपये जमीन के एग्रीमेंट के बदले ले लिए।
आरोप है कि जब रियासत ने जमीन का बैनामा कराने के लिए आरोपियों से कहा, तो वह टल-मटौल करते रहे। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उक्त जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पहले ही 3 सितम्बर 2007 में नाजर अली निवासी अलमासपुर के हक में दो टुकड़ों कर रखा है। मामले का खुलासा होने पर जब पीड़ित ने आरोपियों से अपने रुपये की मांग की, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने साबिर अली, जमीर हसन व अय्यूब के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।