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अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास

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अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास
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देवबंद (सहारनपुर)। अपमिश्रित शराब बनाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 19 अक्तूबर 2014 को मुखबिर की सूचना पर नानौता थाना पुलिस ने गांव कुआखेड़ा (नानौता) निवासी प्रवीण कुमार को शराब में रेक्टीफाइड व यूरिया मिलाकर अपमिश्रित (मिलावटी) शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इसके संबंध में अभियुक्त प्रवीण कुमार के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 के तहत मामला पंजीकृत किया था। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने अभियुक्त प्रवीण कुमार को अपमिश्रित शराब बनाने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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