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पूर्व चेयरमैन समेत दंपति पर धोखाधड़ी का मुकदमा

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पूर्व चेयरमैन समेत दंपति पर धोखाधड़ी का मुकदमा
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खतौली। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन समेत दंपति पर मुजफ्फरनगर के ठेकेदार ने धोखाधड़ी से 20 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है।
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मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अबुपुरा पचदरा सादात निवासी ठेकेदार हसन नवाज पुत्र मोहम्मद नैय्यर ने पुलिस को तहरीर दी कि 23 अक्तूबर 2015 को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की ओर से वायरलेस वेस्ट, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य उपकरण लगवाने के लिए 32 लाख 20 हजार रुपये का ठेका दिया गया था। समय अवधि पर ठेके का कार्य पूर्ण कर दिया गया था। 21 मार्च 2016 को ईओ ने बताया कि वे अपने कार्य भुगतान का पैसा चेयरमैन से ले लेना। वह अपने दो साथियों के साथ तत्कालीन चेयरमैन पारस जैन के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपये का चेक तुम्हारा मेरे पास है। मुझे मोहल्ला सैनीनगर निवासी हरेंद्र पुत्र भीम सिंह व उसकी पत्नी ऊषा रानी को 20 लाख रुपये उधार देने हैं। दो माह बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और 20 लाख रुपये का चेक आपके खाते में जमा कर देता हूं। आपको सिर्फ 20 लाख रुपये के चार चेक हरेंद्र व उषा के नाम काटने हैं। अगर चेक नहीं दिए तो, कार्य का भुगतान नहीं करूंगा। उसने चेक देने से इंकार कर दिया। आरोप है कि इस तरह से पूर्व चेयरमैन पारस जैन व हरेंद्र तथा उसकी पत्नी उषा ने 20 लाख रुपये हड़प लिए हैं। बाकी भुगतान भी नहीं किया गया। पैसे मांगने पर उसको धमकाया भी गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 520 व 506 में मुकदमा दर्जकर जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है।
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