विकास हत्याकांड में पिता-पुत्र दोषी करार
मुजफ्फरनगर। अदालत ने जमीन विवाद में भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को बेटे समेत दोषी करार दिया है। सजा पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शामली जनपद के थाना थानाभवन पर सहारनपुर जिले के थाना बड़गांव के गांव जड़ौदा पांडा निवासी सतीश त्यागी पुत्र नकलीराम ने 21 अप्रैल 2015 को अपने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके खेते थानाभवन क्षेत्र में है। दो बीघा जमीन को लेकर उसका अपने भाई मांगेराम से विवाद चल रहा है। घटना के दिन उसका बेटा विकास अपने साले ललित के साथ खेतों पर काम करा था, तभी उसका भाई मांगेराम अपने बेटे भारत भूषण उर्फ नीटू के साथ आया। दोनों विकास के साथ जमीन के बंटवारे की बात करने लगे और बात करते हुए वह विकास के साथ खेत के एक कोने में चले गए , जहां मांगेराम और भारत भूषण ने विकास पर बलकटी तथा फावडे़ से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट संख्या-1में हुई । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार त्यागी ने अदालत में छह गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मांगेराम और उसके बेटे भारत भूषण को विकास की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा पर निर्णय सुरक्षित रखा है। सजा के लिए मंगलवार यानि आज सुना जाएगा। दोनों पिता- पुत्र बीते तीन साल से जेल में बंद है।