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विस्फोट में मरे दो के परिजनों को नहीं मिलेगा मुआवजा

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दो मृतक आश्रितों को नहीं मिलेगा मुआवजा
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मुजफ्फरनगर। सरवट में कबाड़ी की दुकान पर विस्फोट में मरे दो लोगों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इनमें कबाड़ी नासिर और मकान मालिक नवाजिश शामिल हैं। दोनों पर सिविल लाइन थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला प्रशासन वेल्डर ताजिम और राहगीर शहजाद को मुआवजा दिलाने के लिए कागजात तैयार करा रहा है। मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना और पारिवारिक लाभ योजना के तहत दोनों की आर्थिक मदद की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने बम विस्फोट में मृत चार लोगों में से दो को मुआवजे की श्रेणी से बाहर कर दिया है। कबाड़ी नासिर और मकान मालिक नवाजिश के खिलाफ विस्फोट प्रकरण में सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ है, जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों के मृत आश्रितों को मुआवजा पाने वालों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन ने दो मृतक ताजिम और शहजाद के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तहसीलदार सदर को प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगाया गया है। मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना में दोनों मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख दिलाने के लिए फाइल बीमा कंपनी को भेजी जाएगी। इसी के साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में दोनों को 30-30 हजार दिए जाएंगे। दोनों प्रकार की आर्थिक मदद के लिए जो कागजात चाहिए वह अभी तक तैयार नहीं हैं। तहसीलदार ने दो मृतक के परिजनों से इन कागजातों को पूरा करने के लिए कहा है। परिवार के लोग अभी सदमे में है और कागजातों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कागजात पूरे होने के बाद ही फाइल आगे भेजी जा सकेगी। उधर, तहसीलदार सदर रंजीत सिंह ने बताया कि जिन दो मृतकों पर मुकदमा हुआ है, उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जा सकता। बचे दोनों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही इन दोनों के परिवारों को मदद मिल जाएगी।
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