चार हमलावरों को तीन वर्ष का कारावास
मुजफ्फरनगर। अदालत ने जानलेवा हमला करने के मुकदमे में महिला सहित चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना मंसूरपुर पर राजवीर सिंह ने नौ सितंबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि अभियुक्तों ने उसकी भाभी के साथ छेड़छाड़ की थी। इसका विरोध करने पर अभियुक्त कविंद्र , भूरा , बूंदा और पताशो ने घटना के दिन 24 अगस्त 2008 को शाम छह बजे उसके घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें उसका पुत्र विपिन व भाई मित्रसैन गंभीर रूप से घायल हो गए । इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीतू चौधरी ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त कविंद्र , भूरा , बूंदा और पताशो को कातिलाना हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 308 के तहत तीन-तीन वर्ष का कारावास व 22-22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।