मैनेजर और पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज
मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडी कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक और तत्कालीन प्रधानाचार्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला वर्ष 2010 से जुड़ा है। छात्राओं से अवैध फीस वसूलने का आरोप लगा था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक अंबेडकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष राधेश कुमार पप्पू पुत्र रामशरण सिंह निवासी आवास विकास ने वर्ष 2010 में एसडी कन्या इंटर कॉलेज झांसी की रानी में छात्राओं से फीस की अवैध वसूली को लेकर शिकायती पत्र डीएम को दिया था, जिसकी तत्कालीन डीएम ने जांच कराई थी। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक कामता रामपाल ने अपनी जांच में फीस के नाम पर अवैध वसूली की पुष्टि की थी। तत्कालीन एडीएम वित्त रविन्द्र गोडबोले की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराई गई थी, जिसके बाद डीएम द्वारा डीआईओएस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डीआईओएस ने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर भेज दी थी, परंतु तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डीके मित्तल ने विधिक राय का हवाला देकर वापस कर दिया था। राधेश कुमार पप्पू ने वर्ष 2010 में हाईकोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जनहित याचिका लगा दी थी, जिस पर 11 जुलाई 2017 को कोतवाली नगर को जिला विद्यालय निरीक्षक से तहरीर लेकर चार हफ्ते में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में राधेश कुमार पप्पू की ओर से शहर कोतवाली को तहरीर एवं कोर्ट के आदेश दे दिए गए हैं, जिस पर पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एसडी कन्या इंटर कालेज निकट झांसी रानी के प्रबंधक आकाश और तत्कालीन प्रधानाचार्या मंजू अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।