मुजफ्फरनगर। रोहाना क्षेत्र में भट्ठे पर भोपड़ी में किशोरी की जलकर हुई संदिग्ध मौत के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मृतका के पिता की ओर से भट्ठा मालिक और मुनीम समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका के पिता ने आरोपियों पर उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा जला कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उक्त घटना में सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के अलावा एससीएसटी और पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शहर कोतवाली के रोहाना क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे पर 23 मई की रात में एक श्रमिक की 14 साल की बेटी की झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में जलने से मौत हो गई थी। सुबह उसका जला हुआ शव झोपड़ी में पड़ा मिला था। मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए भट्ठा मालिक पर हत्या का आरोप लगाया था। तब मृतका के भाई की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने रपट इत्तलाई दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। उसी रात मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर भट्ठा मालिक, मुनीम आदि पर उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा जला कर हत्या करने का आरोप लगाया था। तहरीर में पिता ने बताया कि वह परिवार समेत भट्ठे पर ईंट पथेर का काम करता है। साथ में बेटा और बेटी भी रहते थे। घटना के दिन शाम वह पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर अपने गांव चला गया था। आरोप लगाया कि भट्ठा मालिक और मुनीम ने अपने पांच अन्य साथियों के साथ उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में उसकी जला कर हत्या कर दी। इस दौरान उसके बेटे को डरा धमका कर चुप रहने को कहा। सोमवार को पुलिस ने मृतका के पिता की ओर से भट्ठा मालिक गुड्डू, मुनीम पिंटू को नामजद एवं पांच अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी जिंदा जला कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इन्होंने कहा--
- मृतका किशोरी के पिता की तहरीर पर भट्ठा मालिक, मुनीम के अलावा पांच अन्य अज्ञात के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के अलावा एससीएसटी और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ सिटी मामले की जांच कर रहे है। - अनिल कपरवान, शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक