यौन शोषण करने वाले को दस साल कारावास
मुजफ्फरनगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवती का छह माह तक शादी करने के नाम पर यौन शोषण करने वाले को सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
शामली कोतवाली पर क्षेत्र की गांव निवासी पीड़िता ने चार सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके गांव का निवासी मिंटू उर्फ सोमपाल पुत्र शिव प्रसाद उसके साथ शादी करने का वादा करके छह माह तक उसका यौन शोषण करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई तो उसको दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया, जिससे उसके गर्भास्य में रसौली हो गई है। जब उसने सोमपाल पर शादी का दबाव बनाया तो उसने 28 जनवरी 2015 को शादी करने से साफ इंकार कर दिया। मार्च में अपने साथ छह लोगों को लेकर उसके घर आया और तमंचा दिखा कर जबरदस्ती स्टांप पेपर पर उसके हस्ताक्षर लिए और कहा कि उसका फैसला हो गया है। यदि किसी को इस बात का जिक्र किया तो जान से मार देंगे। इस मुकदमे में पुलिस ने मिन्टू उर्फ सोमपाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मिंटू उर्फ सोमपाल को यौन शोषण करने का दोषी करार देते हुए धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 312 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।