छेड़छाड़ के मामले में चार साल की कैद
मुजफ्फरनगर। अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले को चार साल का कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खतौली पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह कक्षा 12 की छात्रा है और उसकी उम्र 17 वर्ष है। उसके गांव निवासी विक्की उर्फ विकास पुत्र बालेश्वर कालेज जाते हुए रास्ते में छेड़ता था। घटना के दिन 30 सितंबर 2014 को जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में विक्की ने उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत की। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुद्ध सिंह की अदालत संख्या 8 में हुई। लोक अभियोजक पोक्सो पुष्पेंद्र मलिक ने पैरवी करते हुए गवाह, अपनी दलील तथा सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत चार वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।