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किशोरी से रेप में दो को 10-10 वर्ष का कारावास

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दुराचार में दो अभियुक्तों को दस साल का कारावास
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मुजफ्फरनगर। किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कारावास और 22-22 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है।
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खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 25 फरवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 12 फरवरी 2013 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव की एक महिला अपने घर बुलाकर ले गई थी। रास्ते में टीपू व परवेज निवासीगण गाबिलपुर को सौंप दिया था। पुलिस ने 15 अगस्त 2013 को पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह की अदालत संख्या फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीताराम आर्य ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए सात गवाह और सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए टीपू व परवेज को लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए धारा 363 में पांच-पांच वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 के तहत दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपया जुर्माना, धारा 506 के तहत दो वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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