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Muzaffarnagar News: कोर्ट ने दिए एसटीएफ मेरठ में तैनात निरीक्षक को गिरफ्तार करने के आदेश

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2014 में चरथावल क्षेत्र में हुई डकैती और हत्या के मुकदमे में 17 तारीखों पर रहे हैं गैरहाजिर
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चरथावल थाना प्रभारी को टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक को गिरफ्तार करने की दी हिदायत
साक्ष्य अंकित कराने तक इंस्पेक्टर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश भी पारित



अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र में डकैती और हत्या के मुकदमे में लगातार 17 तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर एसटीएफ मेरठ में तैनात निरीक्षक प्रशांत कपिल को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। चरथावल थाना प्रभारी को टीम गठित कर निरीक्षक को गिरफ्तार करने और 17 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष पेश करने की हिदायत दी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह ने बताया चरथावल थाने का सात साल पुराना सरकार बनाम अंसार केस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात शक्ति सिंह की अदालत में विचाराधीन है। वर्ष 2014 में हैबतपुर के जंगल में राजस्थान के हनुमानगढ़ के तीर्थ यात्रियों से लूटपाट करने के बाद चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डकैती के मामले में प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कपिल दिसंबर 2020 से लगातार समन भेजने के बावजूद 17 बार अदालत में हाजिर नहीं हुए है। इससे पूर्व वह थाना लिसाढ़ी गेट, पुलिस लाइन मेरठ, प्रभारी निरीक्षक कांधला रह चुके है। वर्तमान में एसटीएफ मेरठ में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात है।
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न्यायाधीश ने उनके कृत्यों को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि निरीक्षक का यह कृत्य घोर आपत्तिजनक और कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। चरथावल प्रभारी निरीक्षक टीम गठित कर नियत तिथि पर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करें। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की समयबद्घ तरीके से मामले के निस्तारण के संबंध में आदेश की कॉपी भेजी है। अदालत में साक्ष्य अंकित कराने तक इंस्पेक्टर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए है।
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