कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
2015 में थाना कांधला पर अंकित निवासी गांव हुरमंजपुर थाना कांधला के विरुद्ध दूसरे के जीवन पर संकट डालने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय में दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 250 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2005 में थाना कांधला पर भोलू निवासी मोहल्ला खेल थाना कांधला के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2550 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2012 में थाना कांधला पर अकरम निवासी मोहल्ला मिर्दगान थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को छह माह का कारावास और 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।