- सभासद प्रत्याशी का एजेंट उसी वार्ड का होना जरूरी
- मतगणना को लेकर बैठक में प्रत्याशियों को दी जाएगी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। निकाय चुनाव की मतगण्ना में चेयरमैन पद के प्रत्याशी का एजेंट निकाय से बाहर का व्यक्ति नहीं बन सकेगा। सभासद प्रत्याशी का एजेंट उसी वार्ड का वोर होना जरूरी है। जिले की दस निकायों में अध्यक्ष पद पर 118 प्रत्याशी और सदस्य पद पर 1081 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं।
निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान कोई भी प्रत्याशी और एजेंट अंदर मोबाईल नहीं ले जा सकेगा। मोबाईल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जो प्रत्याशी जिस निकाय से चुनाव लड़ रहा है उसका एजेंट उसी निकाय का होना जरूरी है। बाहर का व्यक्ति एजेंट नहीं बनाया जा सकेगा। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए भी आदेश स्पष्ट है। वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का एजेंट उसी वार्ड का वोटर होना जरूरी है जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार यानी आज सभी आरओ अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर मतगणना के नियमों की जानकारी देंगे। नगर पालिका मुजफ्फरनगर के सभी प्रत्याशियों की जिला पंचायत सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट बैठक लेंगे। पुरकाजी में एसडीएम परमानंद झा बैठक करेंगे। चरथावल में डीडीओ मत्स्यनाथ बैठक करेंगे। मुजफ्फरनगर शहर में अध्यक्ष पद पर दस और 55 सदस्यों के लिए 392 प्रत्याशी मैदान में है।
निकाय अध्यक्ष पद पर
मुजफ्फरनगर: दस
खतौली: नौ
पुरकाजी: 14
चरथावल: आठ
जानसठ: 15
मीरापुर: 15
बुढाना: नौ
शाहपुर: दस
सिसौली: दस
भोकरहेडी: 18
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कुल: 118
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निकाय सदस्य पद
मुजफ्फरनगर: 392
खतौली: 119
पुरकाजी: 110
चरथावल: 62
जानसठ: 70
मीरापुर: 82
बुढाना: 75
शाहपुर: 73
सिसौली: 44
भोकरहेडी: 54
कुल 1081