मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी के आदेश पर खाला पार के राशन डीलर इकबाल के खिलाफ शहर कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है । आपूर्ति निरीक्षक अभिव्यक्त कुमार राणा ने मुकदमा लिखाया है ।
आपूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि आरोपी राशन डीलर द्वारा सरकारी चावल और गेहूं को बांटने में गड़बड़ी की गई है। जांच पड़ताल शुरू की गई तो राशन डीलर हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आया। आदेश की समय अवधि समाप्त होने पर दुकान में रखे राशन की चेकिंग की गई तो उसमें भारी कमी पाई गई। राशन से संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिखाएं। दूसरे राशन डीलर को दुकान का कार्यभार अतिरिक्त तौर पर दे दिया गया । अब जिलाधिकारी ने डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। शहर कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।