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Muzaffarnagar News: बीस साल पुराने मामले में भाजपा जिला मंत्री ने किया कोर्ट में सरेंडर, जेल गए

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मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेशी पर पहुंचे भाजपा नेता सुनील दर्शन। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
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- जिला जज चवन प्रकाश ने खारिज किया अंतरित जमानत प्रार्थना पत्र
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- नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर 24 नवंबर को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर के मोहल्ला लद्दावाला जाने वाली सड़क पर 20 साल पहले हुए सांप्रदायिक झगड़े के आरोपी भाजपा जिला मंत्री सुनील दर्शन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिला जज चवन प्रकाश ने भाजपा नेता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि तय की गई है।
मामला 15 अक्तूबर 2002 का है। शहर कोतवाली क्षेत्र में शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। पुलिस मौके पर पहुंची किसी तरह मामला संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई अदालत में चल रही है। वर्तमान में भाजपा जिला मंत्री एवं पेठा व्यवसायी सुनील दर्शन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। लंबे समय से वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। मंगलवार को भाजपा जिला मंत्री ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिला जज चवन प्रकाश की अदालत में अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिस कारण आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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ये था मामला
शहर कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्तूबर 2002 को शोभायात्रा निकाली जा रही थी। लद्दावाला रोड पर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने एक पक्ष के सुनील पुंडीर, कमल, संदीप, समनु, राजू, अनिल त्यागी, नीटू,मनोज, यादराम, राजेश जौहरी आदि और दूसरे पक्ष के नौशाद, परवेज, युनूस, जाकिर, दिलशाद, इरशाद, असलम, जाहिद, राशिद, सरफराज और रहीस समेत अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला आदि की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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कई आरोपियों को मिल चुकी जमानत
प्रकरण में आरोपी बनाए गए यादराम समेत कई आरोपियों को जिला जज की अदालत ने जमानत मिल चुकी हैं। भाजपा जिला मंत्री गैर जमानती वारंट होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे।
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