मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना के हरियाखेड़ा गांव में प्रेम-प्रसंग को लेकर मां मिथलेश और बेटी मुकेश की हत्या के प्रकरण में हत्या के इरादे से घर में घुसने की धारा में आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गई है। सेशन न्यायालय ने सुनवाई की। हरियाखेड़ा में 25 दिसंबर 2023 की रात मजदूर के घर में घुसकर मां-बेटी की हत्या कर दी गई थी। गांव के ही आरोपी पंकज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस जांच में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी का मृतका मुकेश के साथ प्रेम-प्रसंग था। विरोध करने पर मां-बेटी की हत्या की गई। हत्या के मामले में आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से हो गई थी। पुलिस ने विवेचना में धारा 449 बढ़ाई। बचाव पक्ष की ओर से दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सुनवाई कर आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।