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भाजपा नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोपी पूर्व चेयरमैन के कुर्की नोटिस जारी

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अप्रैल 2017 में कस्बे में भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की कर दी गई थी हत्या
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सात महीने बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े आरोपी पूर्व चेयरमैन पारस जैन
संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली (मुजफ्फरनगर)। भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या के मामले में साजिश रचने के आरोपी खतौली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन के न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस जारी किए है। सात महीने से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश जारी किए गए है। प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर नियत की गई है।
अप्रैल 2017 में कस्बे में भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मृतक के भाई राणा प्रताप ने तत्कालीन पालिकाध्यक्ष पारस जैन को हत्या की साजिश का आरोपी बनाया था। हालांकि पुलिस ने अपनी विवेचना में पारस जैन को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए वादी ने आपत्ति जताई थी। सुनवाई के बाद मार्च 2022 में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने पारस जैन को हत्या की साजिश करने के आरोप में तलब कर लिया। अदालत की ओर से अन्य आरोपियों से फाइल अलग कर दी गई। इसके बावजूद पारस जैन सात महीने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने पारस जैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर दिए। इसके बाद भी पुलिस पारस जैन को पकड़कर न्यायालय में पेश नहीं कर सकी।
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उधर, पारस जैन के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में स्टे का हवाला देकर हाजिरी में छूट की मांग की। मगर, अदालत ने उन्हें इस आदेश पर राहत नहीं दी। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ 82 की कार्रवाई करते हुए कुर्की नोटिस जारी कर दिए। मृतक के पिता बाबूलाल ने बताया पुलिस सात महीने बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और ना ही कोर्ट द्वारा जारी कुर्की नोटिस आरोपी के मकान पर चस्पा किए है। प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर नियत की गई है।
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