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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - छेड़छाड़ के आरोपी को किया दोषमुक्त

Sat, 13 Apr 2024 01:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोष मुक्त करा दिया है। भोपा क्षेत्र में 18 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे छात्रा दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहां जा रही थी। इस दौरान आरोप लगाया कि क्षेतत्रे ही जान मोहम्मद ने छेड़खानी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के पीठासीन अधिकारी रितेश मल्होत्रा ने की। बचाव पक्ष की ओर से संदीप कुमार त्यागी एडवोकेट ने पैरवी की। साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया।
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गैंगस्टर के दोषी को दो साल का कारावास
मुजफ्फरनगर। करीब 27 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमें में दोषी को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर क्षेत्र में बलात्कार और हत्या के मुकदमे में आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। 16 अक्तूबर 1997 को वारदात अंजाम दी गई। आरोपी ने दिशा शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। आरोपी विनय त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर लगाई गई। गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने अभियुक्त विनय त्यागी को दो वर्ष की सजा और 5000 जुर्माने से दंडित किया। अन्य अभियुक्तों की पत्रावली अलग चल रही है।
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