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ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

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नगला बुजुर्ग गांव में तैनात पुलिस बल। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
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ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
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भोपा। नंगला बुजुर्ग में 20 दिन पूर्व केमिकल युक्त काली राख में झुलसे मोहम्मद नबी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। नामजद आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा भी बढ़ाई गई है। ठेकेदार इरफान उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर, मृतक नबी का अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम किया गया। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।
थाना क्षेत्र के गांव नंगला बुजुर्ग निवासी नबी नौ जुलाई को केमिकल युक्त काली राख में धंसकर झुलस गया था। गंभीर हालत के चलते मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बृहस्पतिवार शाम उसकी मौत हो गई। नबी की माता इमराना, भाई शहजाद, इरशाद, नौशाद, शमशाद, शाहवेज, बहन महराना, फिरदौस का रो-रोकर बुरा हाल है। नबी के पिता का लगभग 25 वर्ष पहले देहांत हो चुका है। परिवार मजदूरी कर आजीविका चलाता है।
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थाना प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृतक के भाई ने गांव के ही ठेकेदार इरफान उर्फ भूरा व उसके दो बेटों गुलमो व आसिफ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। इरफान उर्फ भूरा को भोपा गंग नहर पटरी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि धारा 278, 285, 338 में पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। अब गैर इरादतन की धारा भी बढ़ा दी गई है।
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इनकी हालात बनी चिंताजनक
केमिकल युक्त राख में धंस कर थाना सिखेड़ा क्षेत्र के भिक्की गांव निवासी सैफ व उसका चाचा मोमीन गंभीर रूप से झुलस गए थे। मोमीन व सैफ का उपचार देवबंद के अस्पताल में चल रहा है। दोनों की हालत चिंताजनक बताई गई है। इस मामले में भिक्की निवासी अहसान द्वारा भी नंगला बुजुर्ग निवासी ठेकेदार इरफान व उसके दो पुत्रों के विरुद्ध तहरीर देकर आरोप लगाया कि तीनों ने राख डाली है।
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