फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सपा नेता ताराचंद शास्त्री कोर्ट से बरी हुए

विज्ञापन
विज्ञापन
सपा नेता ताराचंद शास्त्री बरी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सपा नेता ताराचंद शास्त्री को बरी कर दिया।
मेरठ निवासी सपा नेता ताराचंद शास्त्री ने वर्ष 2012 में खतौली विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। सरकारी और निजी भवनों तथा निजी वाहनों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ खतौली कोतवाली में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। यह मुकदमा एसीजेएम-3 मधु गुप्ता की कोर्ट में सुना गया। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। इस पर अदालत ने सपा नेता ताराचंद शास्त्री को इस मामले में बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव के बाद ताराचंद शास्त्री रालोद में शामिल हो गए थे। हाल में ही उन्होंने लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यक्रम में सपा की सदस्यता ग्रहण की है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें