ईओ और पूर्व चेयरमैन को हाईकोर्ट ने किया तलब
खतौली (मुजफ्फरनगर)। हाईकोर्ट ने नगरपालिका कर्मचारी को बिना किसी कारण के सस्पेंड करने के मामले में ईओ और पूर्व पालिका चेयरमैन को तलब किया है।
नगरपालिका के सस्पेंड कर्मचारी मेहराजूद्दीन ने बताया कि 11 अगस्त 2014 को पूर्व चेयरमैन ने बिना किसी कारण के उसको सस्पेंड कर दिया था। इस संबंध में उसने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने ईओ व पूर्व चेयरमैन को सस्पेंड संबंधित कारणों के साथ दस्तावेज लेकर कोर्ट में पेश होने के आदेश पूर्व में जारी किए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं कराए गए थे। अब हाईकोर्ट ने दोनों को तलब किया है। कर्मचारी ने बताया कि अगर समयनुसार ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। उसका कहना है कि जब तक उसको नौकरी से बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वह कोर्ट में मुकदमा लड़ता रहेगा।