- शादी का झांसा देकर आरोपी ने अंजाम दी थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बार-बार शादी का झांसा देता रहा। पीड़ित पक्ष की ओर से 28 मई 2022 को आरोपी जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। 13 जुलाई 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोषी को 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास और 34 हजार रुपये के अर्थंड की सज़ा सुनाई गई।