बुढ़ाना। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कहा कि आरटीआई के तहत सूचना न देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 500 शब्दों से अधिक में सूचना मांगना गलत है, ऐसा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान बुधवार को कस्बे में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस मौके पर आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि मात्र 10 रुपये में आपको घर बैठे सभी सूचना मिल जाती है। यदि 30 दिन के अंदर कोई सूचना नहीं देता है तो उसकी एक कॉपी लगाकर सूचना आयुक्त लखनऊ भेज सकते हैं। यदि इसके बाद भी कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। इस कानून के संबंध में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस कानून के अंतर्गत आप अपने विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, ठेकेदार आदि से भी सूचना ले सकते हैं। सूचना का अधिकार भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस मौके पर तौसीफ राही, धर्मेंद्र मलिक, ब्रिजेश पाल, फरमान, तहसीन, इरफान, शहजाद गुलफाम, निसार आदि लोग मौजूद रहे।