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शाहनवाज हत्याकांड के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई अब 2

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शाहनवाज हत्याकांड में सुनवाई अब 28 को होगी
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मुजफ्फरनगर। बहुचर्चित कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 28 जून को होगी।
कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड में पुलिस ने 4 जून को पांच आरोपियों प्रहलाद सिंह, तेंदर उर्फ तेंदू, बिशन पुत्रगण इकत्यार सिंह, देवेंद्र व जितेंद्र पुत्रगण प्रहलाद सिंह का गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उनकी जमानती अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पांच में से तीन आरोपियों प्रहलाद, बिशन और तेंदर उर्फ तेंदू की जमानत के लिए जिला जज संजय कुुमार पचौरी की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख लगाई थी। मंगलवार को किसी कारणवश बहस नहीं हो सकी। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख लगाई है। इस हत्याकांड के छठे आरोपी रविंद्र सिंह उर्फ पटवारी की जानसठ पुलिस कुर्की कर चुकी है। बताते चले कि जानसठ कोतवाली के गांव कवाल में साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड हुआ था। मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या की गई थी। इस कांड में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है, जबकि शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
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