मुजफ्फरनगर। एमडीए सचिव महेंद्र प्रसाद ने कहा कि 31 मई तक जो मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल व फार्म हाउस संचालक नक्शा पास नहीं कराएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि नौ मई को बैठक का आयोजन कर सभी मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल व फार्म हाउस संचालकों से विचार-विमर्श के बाद 31 मई तक का समय नक्शा स्वीकृत कराने के लिए दिया गया था। यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि कोई मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल व फार्म हाउस अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है तो उसका संचालन तत्काल बंद कर दें। सचिव ने कहा कि यदि कोई मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल व फार्म हाउस अवैध रूप से संचालित होता पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैरिज होम, बैक्वेट हॉल व फार्म हाउस की गतिविधियां जनसामान्य के जीवन सुरक्षा से सीधे जुड़ी होने के कारण निर्धारित मानकों का पालन न करने वालों पर सीधे वैधानिक कार्रवाई होगी।