बाबा वरदान फिलिंग स्टेशन का लाइसेंस बहाल
रतनपुरी। बाबा वरदान फिलिंग स्टेशन का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने लाइसेंस बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।
पिछले वर्ष 20 जून को डीएम के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की टीम ने बाबा वरदान फिलिंग स्टेशन पर चेकिंग के दौरान घटतौली के आरोप में विभाग की ओर से उक्त पेट्रोल पंप के विरुद्ध धारा 3/4 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। 24 जून 2017 को पेट्रोल पंप का लाइसेंस तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में प्रतिष्ठान के मालिक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी सशर्त लाइसेंस बहाली के आदेश जारी किए थे। इसके उपरांत प्रतिष्ठान के मालिक ने सहारनपुर आयुक्त की न्यायालय में भी अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद आयुक्त सहारनपुर ने लाइसेंस को बहाल करने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने हाईकोर्ट और आयुक्त सहारनपुर के निर्देशों के अनुपालन में पेट्रोल पंप का लाइसेंस बहाली के आदेश जारी किए। इसके बाद पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई विधिवत आरंभ की गई।